बेमेतरा (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की आधिकारिक घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत जिले में विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों और निर्माण कार्यों पर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेशित किया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार, घोषणा की तिथि के बाद जिले में कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, यदि उन कार्यों के लिए कार्यादेश जारी हो चुका हो लेकिन स्थल पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ हो। ऐसे कार्य अब निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। हालांकि, यदि कोई निर्माण कार्य स्थल पर पहले से ही शुरू हो चुका है, तो उसे जारी रखने की अनुमति दी गई है। यह निर्देश चुनाव समाप्ति तक पूरे बेमेतरा जिले में लागू रहेगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करना है ताकि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधि का दुरुपयोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए न हो सके। जिले के सभी विभागों को इस संबंध में सूचित किया गया है और सभी संबंधित अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
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