महासमुन्द (वीएनएस)। जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के ने आदेश जारी किया है। जिले की सीमा में निवासरत सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) व धारा 21 के तहत जारी किया गया है। आगामी चुनावों में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय मुंबई के आदेश और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया और प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की गई है।
जारी आदेशानुसार जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी तथा अपने-अपने आग्नेय अस़्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करायेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ, औद्योगिक, शैक्षणिक और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी और बिना अनुमति परिसर की सीमा से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
जिन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र की आवश्यकता प्रतीत होता है, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच थाना प्रभारी द्वारा कर, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुवीक्षण समिति को भेजा जाएगा। समिति अंतिम निर्णय लेगी। थाना प्रभारी जमा शस्त्रों का पंजीकरण करेंगे और पावती देंगे। 28 फरवरी 2025 के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारकों को उनके शस्त्र वापस किए जाएंगे। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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