मोहला (वीएनएस)। जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार उन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है जहाँ विगत दो वर्षों में कोई भी बाल विवाह का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के समस्त 185 ग्राम पंचायत एवं 01 नगर पंचायत से पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार के बाल विवाह नही होने संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अत: इन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो 07 दिवस की अवधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, मोहला के कार्यालय में प्रात: 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक लिखित रूप एवं सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
सुकमा जिले में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन और उपसंचालक पशुधन विकास विभाग के नेतृत्व में नेल्लानार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों ...
शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोण्टा में 18 नवम्बर 2025 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसा...
छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है अब उन्हें जीवन प्रमाण बनाने के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत न...
मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में सड़क सुरक्षा, बैंकिंग सुविधा विस्तार, धान खरीदी व्यवस्था, पुनर्वास केंद्र की स्थिति, विभागवार...
जिला प्रशासन ने अपनी महत्वकांक्षी नियद नेल्लानार योजना के तहत सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के मरईगुड़ा वन क्षेत्र में इन-हाउस मॉडल पर आधारित एक महत्...
जिला सुकमा अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए वाहन चालक के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. ...