मोहला (वीएनएस)। जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार उन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है जहाँ विगत दो वर्षों में कोई भी बाल विवाह का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के समस्त 185 ग्राम पंचायत एवं 01 नगर पंचायत से पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार के बाल विवाह नही होने संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अत: इन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो 07 दिवस की अवधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, मोहला के कार्यालय में प्रात: 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक लिखित रूप एवं सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
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