एमसीबी (वीएनएस)। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन अथवा अन्य अपडेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने वाले नागरिकों को चुनाव आयोग की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन फॉर्म केवल वही मतदाता स्वयं भर सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया ई-हस्ताक्षर आधारित है।
जानकारी के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र (2025) एवं आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह समान होना आवश्यक है। ई-हस्ताक्षर की सुविधा का उपयोग करने के लिए दोनों दस्तावेजों में नाम की समानता अनिवार्य रखी गई है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि मतदाता का मोबाइल नंबर उसके मतदाता पहचान पत्र से लिंक हो। जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उन्हें पहले फॉर्म 8 भरकर अपना नंबर लिंक कराना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 8 भी केवल ई-हस्ताक्षर के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। वे मतदाता जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते, उनके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी। ऐसे नागरिक अपने संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ऑनलाइन आवेदन से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और मोबाइल लिंकिंग की स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न आए। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए पोर्टल लिंक मतदाता ऑनलाइन आवेदन एवं ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।
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