रायपुर (वीएनएस)। रायपुर जिले अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारियों तथा उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की समस्त कार्यवाही विभागीय वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ पर ऑनलाइन की जा रही है। पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर पंजीयन कर आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करने का आग्रह किया गया है।
संस्थाओं में पूर्व से लंबित प्रस्ताव को लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर को प्रेषित करने हेतु अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2026 है| वहीं शासकीय संस्था एवं जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने के कार्य की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 है तथा जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।
छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष, अन्य पिछडा वर्ग हेतु आय-सीमा 1.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य है |
वर्ष 2025-26 से संस्थानों के लिए जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। जियो-टैगिंग नहीं करने पर संबंधित संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को NSP पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही नई संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन किया जाना अनिवार्य है।
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