बीजापुर (वीएनएस)। जिला प्रशासन ने उप जेल बीजापुर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेल परिसर के ऊपर एवं आसपास 500 मीटर की परिधि को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विश्वदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है।
कार्यालय जेल अधीक्षक, उप जेल बीजापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 04 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रदेश की सभी जेलों के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए थे। जारी आदेश के तहत उप जेल बीजापुर के ऊपर एवं आसपास ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान तथा अन्य हल्के हवाई वाहनों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा एजेंसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हवाई वाहन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेल की सुरक्षा, कैदियों की निगरानी तथा हवाई मार्ग से किसी भी प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस अधीक्षक बीजापुर, सहायक जेल अधीक्षक बीजापुर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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