ऑटो चालक पर जानलेवा हमला: दाबेली दुकान संचालक दो भाइयों को 10-10 साल की कठोर कैद

Posted On:- 2026-07-10




गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के गौरेला में ऑटो चालक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पेण्ड्रारोड स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने दाबेली दुकान संचालित करने वाले दो सगे भाइयों गिरधारी सोनी और लवकुश सोनी को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।


दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद


मामला 23 अक्टूबर 2024 की रात करीब 8:30 बजे का है। गौरेला थाना क्षेत्र के कमानिया गेट स्थित भागू किराना दुकान के सामने ऑटो चालक कान्हा नामदेव दाबेली खाने पहुंचा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर दोनों आरोपियों ने उसे घेर लिया।


आरोप है कि लवकुश सोनी ने कान्हा को पकड़ लिया, जबकि गिरधारी सोनी ने दुकान में रखे धारदार चाकू से उसके सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल कान्हा को उसके भाई अनिल नामदेव ने अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।


'ऑटो से धंधा चौपट हो रहा था'


पीड़ित के मुताबिक, हमला करते समय आरोपी यह कह रहे थे कि उसकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और ग्राहक कम आ रहे हैं। इसी रंजिश में दोनों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया।


चाकू और खून से सने कपड़े हुए थे बरामद


जांच के दौरान गौरेला पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल 9.5 इंच लंबा धारदार चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए थे। बिलासपुर की एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए थे।


कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा


सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।


अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत पीड़ित कान्हा नामदेव को जुर्माने की राशि में से 5,000 रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें जिला जेल पेण्ड्रारोड भेज दिया गया।



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