कोण्डागांव (वीएनएस)। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (च्डथ्ठल्) अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के तहत जिले के सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक, जिनमें भू-धारक तथा बटाईदार किसान भी शामिल हैं, पात्र होंगे।
उप संचालक कृषि जिला कोंडागांव से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), सोयाबीन तथा मक्का फसलों के लिए बीमा इकाई ग्राम निर्धारित की गई है, जबकि कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द फसलों के लिए बीमा इकाई राजस्व निरीक्षक मंडल (रा.नि.मं.) निर्धारित की गई है। ग्राम स्तर पर संबंधित फसल का न्यूनतम रकबा 10 हेक्टेयर तथा रा.नि.मं. स्तर पर 20 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर फसल अधिसूचित की जाएगी।
योजना का उद्देश्य कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम, बुवाई अथवा अंकुरण विफलता, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली जैसी स्थानीयकृत आपदाओं तथा कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह तक चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाली क्षति से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है।
स्थानीयकृत आपदा या कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर सूचना दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि/राजस्व अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि कार्यालय में भी लिखित सूचना दी जा सकती है। बेमौसमी वर्षा अथवा ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की शिकायत किसान सीधे 14447 पर कॉल कर शिकायत निवारण पोर्टल में दर्ज करा सकते हैं।
योजना में किसानों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कोण्डागांव अंतर्गत प्रति हेक्टेयर किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि धान धान सिंचित - प्रीमियम राशि 1210.00 रू., धान असिंचित- प्रीमियम राशि 968.00 रू., उड़द - प्रीमियम राशि 484.00 रू., मक्का - प्रीमियम राशि 1056.00 रू., सोयाबीन - प्रीमियम राशि 704.00 रू., मूंगफली - प्रीमियम राषि 968.00 रू., तुअर (अरहर) - प्रीमियम राशि 660.00 रू., मूंग - प्रीमियम राशि 484.00 रू., कोदो - प्रीमियम राशि 396.00 रू., कुटकी - प्रीमियम राशि 418.00 रू., रागी - प्रीमियम राशि 330.00 रू. निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसान अपने निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, लोक सेवा केंद्र, https://pmfby.gov.in/ पोर्टल अथवा अधिकृत बीमा माध्यमों से पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड की प्रति, नवीनतम भूमि दस्तावेज (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने संबंधी स्वघोषणा पत्र, वैध मोबाइल नंबर, बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए संबंधित घोषणा पत्र आवश्यक है।
जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में फसल बीमा पोर्टल पर पंजीयन कराकर इस महत्वपूर्ण कृषक हितैषी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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