नारायणपुर (वीएनएस)। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार खनिज जांच दल ने जिले में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 20 जुलाई 2026 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक हाईवा वाहन को जप्त किया। जप्त वाहन को कलेक्टर परिसर, जिला नारायणपुर में सुरक्षित रखा गया है।
दस्तावेज़ में वर्णित कार्रवाई के अनुसार यह वाहन बिना वैध अभिवहन पास के रेत का परिवहन कर रहा था। जप्त वाहन हाईवा क्रमांक ब्ळ-27-त्-7464 है, जो विवेक निषाद, निवासी नारायणपुर के नाम पर दर्ज है। वाहन में रेत का अवैध परिवहन किए जाने पर संबंधित वाहन चालक एवं स्वामी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
खनिज विभाग ने बताया कि प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली, 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमले द्वारा आगे भी लगातार निरीक्षण और सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
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