नई दिल्ली(वीएनएस)।सिंगल-जज जस्टिस नितिन बोरकर ने गांधी की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते, बीजेपी निश्चित रूप से एक पहचान योग्य संस्था है। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि वह दो दशकों से BJP के सक्रिय सदस्य रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (8 सितंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "चोरों के सरदार" और "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहने वाली उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा था। गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। सिंगल-जज जस्टिस नितिन बोरकर ने गांधी की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते, बीजेपी निश्चित रूप से एक पहचान योग्य संस्था है। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि वह दो दशकों से BJP के सक्रिय सदस्य रहे हैं।
BJP के सदस्य और प्रधानमंत्री को 'कमांडर-इन-चीफ़' बताने वाले बयान को पहली नज़र में देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित टिप्पणी सिर्फ़ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक ही सीमित है। आरोप का असल मतलब क्या था और इसका पार्टी के सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाएगा। इसलिए, इस कोर्ट को विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई गैर-कानूनी बात नज़र नहीं आती।
कोर्ट ने शशि थरूर के मामले में दिए गए उस फ़ैसले का आधार लिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने रजिस्ट्रेशन की वजह से एक पहचानी जा सकने वाली और तय संस्था होती है। जज ने इस साल फरवरी में कांग्रेस नेता की याचिका पर शिकायतकर्ता, गांधी और महाराष्ट्र सरकार की बात सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई थी, जिन्होंने गांधी को समन जारी किया था। शिकायतकर्ता का तर्क था कि ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री और साथ ही सत्ताधारी पार्टी और उसके सदस्यों को निशाना बनाकर की गई थीं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उनके अनुसार, मोदी को "चोरों का सरदार" कहने का मतलब असल में सभी BJP सदस्यों को "चोर" बताना था, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को मानहानि का केस करने का अधिकार मिल गया। नएस्थान तलाशें
समन और कार्यवाही जारी रखने को चुनौती देते हुए, गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि शिकायत कानूनी रूप से मान्य नहीं थी। उनकी ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सुदीप पसबोला ने कहा कि गांधी ने ट्वीट में बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया था और न ही किसी "पहचान योग्य या निश्चित वर्ग" को निशाना बनाया था। पसबोला ने तर्क दिया कि किसी स्पष्ट रूप से पीड़ित व्यक्ति या समूह के न होने पर, शिकायतकर्ता के पास मुकदमा चलाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल यह अर्थ निकालना कि बयान पार्टी कार्यकर्ताओं पर लागू होता है, आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बना सकता।
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