रायपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य शासन के अधीन काम करने वाले शासकीय सेवकों, निगम-मंडल कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित कर्मचारियों और संविदाकर्मियों को अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन करने के लिए अब अधिक उम्र तक अवसर मिल सकेगा।
38 की जगह अब 45 वर्ष होगी अधिकतम आयु सीमा
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के अधीन शासकीय सेवा में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम-मंडल, संविदाकर्मी और नगर सैनिकों के कर्मचारियों द्वारा राज्य के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा पहले 38 वर्ष निर्धारित थी।
अब राज्य शासन ने इस सीमा में बदलाव करते हुए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
यानी संबंधित कर्मचारी अब 45 वर्ष की आयु तक अन्य शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पहले की गई सेवा का नहीं मिलेगा अतिरिक्त आयु लाभ
सरकार के आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। इसके मुताबिक, कर्मचारियों को पहले की गई अपनी सेवा के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।
अर्थात नई अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी, लेकिन पूर्व में की गई सरकारी या संविदा सेवा को अलग से आयु में छूट या अतिरिक्त लाभ के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले के दायरे में मुख्य रूप से ये कर्मचारी शामिल हैं:
राज्य शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक
निगम-मंडल के कर्मचारी
संविदाकर्मी
नगर सैनिक
इन कर्मचारियों के लिए राज्य की विभिन्न सेवाओं में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार के इस आदेश से लंबे समय से सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवा या अन्य पदों के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
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