बालोद (वीएनएस)। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में गुण्डरदेही तहसील के मृतक रेवाराम की पत्नी श्रीमती दशरी बाई ग्राम ओड़ारसकरी को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र अरौद से विषय वस्तु विशेषज्ञ सचिन वर्मा, कृषि विभाग से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी खुशवंत सिंह मरकाम एवं स्थान...
कार्यक्रम के दौरान बैनर एवं पोस्टरों के माध्यम से भी बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश प्रसारित किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने बच्चों के सर्...
हितग्राही दिलीप कुमार ने बताया कि उन्हें विभिन्न आवश्यक कार्यों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यकता थी। पूर...
भारत की जनगणना-2027 के कार्यों को सुचारू, व्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में द्वितीय चरण की जनसंख्या गणना के लिए तै...
अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय गर्ग द्वारा जारी निर्देशानुसार, सभी बैंकों के जिला बैंक समन्वयकों की इस बैठक में उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पिछली बैठकों...