लखनऊ (वीएनएस)। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को बड़ा झटका लगा है। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले मे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों की प्रासंगिकता को रेखा...
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मध्य प्रदेश के जबलुपर जिले में एक ट्रेवलर को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग टक्कर के बाद चकनाचूर हुए ट्रेव...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस में वे AI एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ के दौरान स्कूली बच्चों को नेतृत्व क्षमता के गुर सिखाए। गंभीर मुद्दों को बड़ी सरलता और सहजता से समझा...