लखनऊ (वीएनएस)। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को बड़ा झटका लगा है। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले मे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
आठ अक्टूबर से आठ नवंबर के बीच सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस दौरान बेहद जरूरी काम के लिए ही छुट्टी दी जाएगी।
अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही धरती पर एक बड़ा सौर तूफान आने वाला है और इससे इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था प...
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे। यहां राहुल ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत की सीम...
इस बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेजबानी भारत करेगा। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत चार देशों की सेनाएं भाग लेंगीं।
कर्नाटक के मुख्ममंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वह विपक्ष के 'झूठे आरोपों' के आधार पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि...
डीआरडीओ को आज एक और सफलता हासिल हुई है। डीआरडीओ ने शनिवार को आधुनिक हथियार सिस्टम VSHORADS का तीसरा सफल परीक्षण किया।