कवर्धा (वीएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि मतदाताओं से आधार संख्या प्राप्त कर मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण एवं भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 अगस्त को जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला, विधानसभा स्तर पर उक्त कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए आधार संख्या को मतदाता सूची से लिंक करने के लिए प्रपत्र 6बी ऑनलाईन भरने के लिए एनवीएसपी, वीएचए वोटर हेल्पलाइन एप में सुविधा प्रदान की जाएगी अथवा ऑफलाइन के लिए प्रपत्र-6बी में मतदाताओं से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए घर-घर सत्यापन के लिए मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बूथ लेवल अधिकारी को आधार संख्या दिए जाने के लिए सभी मतदाताओं से आवश्यक सहयोग के लिए अपील की गई है। आधार संख्या प्रस्तुत करना पूर्णतः वैकल्पिक है। आधार संख्या नहीं होने पर मतदाता अनुप्रमाणन के लिए फार्म-6बी के साथ अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दे सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी के साथ ही 3 अर्हता तिथियां 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तिथियों में जिनकी उम्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीयन करा सकते हैं।
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