आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन

Posted On:- 2023-09-23




मसीएमसी की टीम करेगी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया की निगरानी, पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करने का करेगी कार्य

अम्बिकापुर (वीएनएस)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहेब कंगाले ने गत दिवस वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता अनुपालन, संपत्ति विरूपण, मीडिया संबंधी विषय, फेक न्यूज, साईबर सेल, सोशल मीडिया सेल एवं पोस्टल बैलेट के संबंध में कलेक्टर्स की बैठक ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टरेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार, नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार, उपजिला  निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक, जिला पंचायत सीईओ नूतन कुमार कंवर, अपर कलेक्टर टेकचंद अग्रवाल सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन करें। प्रथम 24 घंटे में सभी शासकीय संपत्तियों में से विरूपण हटाया जाएगा। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही 24 ग् 7 कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा। सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे। मीडिया सेंटर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी निगम, मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों के वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा।  शासकीय व्यय पर लगाए गए सभी विज्ञापन, होर्डिंग हटाए जाएंगे।

डिप्टी कलेक्टर शारदा अग्रवाल ने प्रजेंटेशन के माध्यम से मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के संबंध में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करने का कार्य करेंगी। सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन का कार्य भी करेंगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मीडिया मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व कोई चुनाव संबंधी सामग्री इलेक्ट्रानिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। एग्जिट पोल पर एवं उनके परिणामों के प्रसारण पर 48 घंटा पहले प्रतिबंध रहेगा। प्रिंट मीडिया के लिए पीसीआई के निर्देशों का पालन किया जाएगा। भ्रामक व अर्नगल प्रचार-प्रसार तथा जाति-धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पहले बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा। निर्वाचन की घोषणा के बाद मीडिया सेंटर सक्रियतापूर्वक कार्य करेंगे।उन्होंने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के संबंध में भी जानकारी दी।




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