बिना अनुमति के गौण खनिज के खदानों का संचालन पर होगी कार्रवाई : कलेक्टर

Posted On:- 2024-02-12




बेमेतरा (वीएनएस)। कलेक्टर शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले में स्थित गौण खनिज खदानों के नियमित संचालन बनाये रखे जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए वर्तमान में हुए व्यापक बदलाव एवं पर्यावरण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों, पर्यावरण भिलाई के अधिकारी, पट्टेदारों को के निर्देशों के अनुक्रम में नियमों की जानकारी प्रदान हेतु कार्यशाला सह बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी लीना मंडावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी ज़िला खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर  उपस्थित थे।

कार्यशाला में गौण खनिज के खदानों के नियमित संचालन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के नए नियमों व प्रावधानों की विस्तृत जानकारी पट्टेदारों को दी गई। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि गौण खनिज के खदानों का नियमानुसार ही संचालन किया जाना होगा। बिना आवश्यक अनुमति एवं पर्यावरण स्वीकृति के किसी भी गौण खनिज खदानों का संचालन करने नहीं दिया जाएगा और यदि कोई ऐसे बिना अनुमति के गौण खनिज के खदानों का संचालन करते पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई खनिज विभाग के द्वारा की जाएगी। साथ ही शर्मा ने कहा कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु वन, खनिज एवं ग्राम पंचायतों से अनुमति, अनापत्ति प्राप्त किए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से समन्वय कार्य करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए है ताकि आगामी 10 दिनों के भीतर संबंधित विभागों से उक्त सभी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। ज़िला खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर ने पंजीकृत योग्य पट्टेदारो के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी पट्टेदार को पर्यावरण स्वीकृति,अनुमति सहित अन्य नियमों के बारे में जानकारी संबंधित समस्या होती है तो उनकी यथा संभव मदद प्रशासन की ओर से की जाएगी। पट्टेदारो को आनलाईन फार्म 2 एवं अन्य दस्तावेज परिवेश पोर्टल मे अपलोड करने के निर्देश दिये गये। जिससे सभी पट्टेदारो को अतीशीघ्र अंतरिम आदेश प्रदाय किया जा सके। कार्यशाला का आयोजन District Environment Impact Assessment Authority  (DEIAA) से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति, (ईसी) को State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) पोर्टल में अतंरिम आदेश हेतु कार्यशाला आयोजन किया गया था। जिसमे सभी पट्टेदारो को आनलाईन फार्म 2 एवं अन्य दस्तावेज परिवेश पोर्टल मे अपलोड करने के निर्देश दिये गये जिससे सभी पट्टेदारो को अतीशीघ्र अंतरिम आदेश प्रदाय किया जा सके।




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