सूरजपुर (वीएनएस)। शा.प्रा.शा. धनुहारपारा के प्रधान पाठक आत्मादास मानिकपुरी के द्वारा विद्यालय में कक्षा पहली में अध्ययनरत छात्र के साथ मारपीट करने, शिक्षकीय गरिमा के विपरित कार्य करने तथा अनुशासनहीनता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके कारण प्रधान पाठक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में आत्मादास मानिकपुर प्रधान को विकासखंड प्रेमनगर का मुख्यालय छोडकर विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय प्रतापपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन काल तक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों इत्यादि योजना बनाने के लिए हर 05 वर्ष में भारत सरकार के निर्देशानुसार पशु संगणना आयोजित की जाती ...
पशुधन विकास विभाग की ओर से पशुपालन करने वाले पशुपालकों को डेयरी, बकरी पालन, सूअर पालन, व मुर्गी पालन इत्यादि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ...
प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानम...
प्रदेश के राजस्व व आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने आज रामकृष्ण मिशन आश्रम में 18वीं सेल खेल मेला का शु...
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला में राजनांदगांव की महिला कृषक हित समूह आत्मा योजना द्वारा संचालित आर्गेनिक फू...