नक्शा बटांकन में प्रगति नहीं लाने पर राजस्व निरीक्षकों की रुकेगी वेतन वृद्धि : कलेक्टर

Posted On:- 2024-08-11




राजस्व अभिलेख में आधार प्रविष्टि एवं किसान किताब की प्रविष्टि में प्रगति लाने के निर्देश

रायपुर (वीएनएस)। गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने राजस्व विभाग के काम-काज की तहसीलवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिले में नक्शा बटांकन के 1 लाख 30 हजार से अधिक प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व निरीक्षकों को पटवारी हल्का वाइज प्रतिदिन 100 नक्शा बटांकन का लक्ष्य देते हुए कार्य पूर्ण करने कहा। उन्होने राजस्व निरीक्षकों को प्रतिदिन नक्शा बटांकन का समीक्षा करने और प्रतिवेदन भू-अभिलेख शाखा में प्रस्तुत करने कहा। उन्होने कहा कि नक्शा बटांकन के कार्य में प्रगति नहीं लाने पर राजस्व निरीक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाएगा।

कलेक्टर ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र लंबित होने पर कहा कि एक भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार के रीडर के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होने तहसीदारो को खंड शिक्षा अधिकारियों के समन्वय से स्कूली बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगवाने तथा सरलीकरण प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने कहा। उन्होने बैठक में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारिेयों को आपत्ति लगे प्रकरणों में चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज पूर्ण कर पुनः पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के एक भी प्रकरण वापस नहीं होना चाहिए और स्कूली बच्चों के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रमाण पत्र भी समय सीमा में जारी करें। उन्होने राजस्व अभिलेख में आधार प्रविष्टि एवं किसान किताब की प्रविष्टि में प्रगति लाने के लिए पटवारियों को किसानों से संपर्क कर उनके आधार एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर प्रविष्टि में प्रगति लाने के साथ ही सभी तरह के राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने धारा 114 के अधीन तैयार किए गए किसी अन्य भू-अभिलेख संबंधि कागज में गलत प्रविष्टि का सुधार अथवा उनमें प्रविष्टि संबंधि विवाद की समीक्षा के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होने अविवादित नामांतरण प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने एवं विवादित नामांतरण के प्रकरण समय सीमा के बाहर होने पर कारण दर्ज करने कहा। उन्होने ऐसे पुराने प्रकरण जो रिकार्ड में दर्ज में नहीं है, को भी दर्ज करने कहा। उन्होने अविवादित बटवारा प्रकरण में आदेश होने के बाद रिकार्ड दुरुस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाने और सीमांकन के प्रकरणों को 15 अक्टूबर के बाद करने कहा। उन्होंने नामांतरण पंजी की संख्यात्मक प्रकरणों की मदवार समीक्षा करने और रिकार्ड दुरुस्ती हेतु पटवारियों के पास लंबित 256 प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए।

कलेक्टर ने डिजीटल हस्ताक्षरीकृत खसरों की लगातार समीक्षा करने, अभिलेख शुद्धता, खरीफ गिरदावरी कृषि वर्ष 2024-25 में फील्ड में जाकर गिरदावरी पूर्ण करने, आरबीसी 6-4 के तहत शत प्रतिशत प्रकरणो का निराकरण करने कहा। उन्होंने स्वामित्व योजना, विभिन्न कार्यालयों एवं सामाजिक भवनों के लिए भूमि आवंटन, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों में कार्यवाही, मुआवजा वितरण, वसूली, अतिक्रमण, वन अधिकार पत्रों पर उत्तराधिकारियों का नाम जोडने सहित राजस्व से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति लाने और निराकृत प्रकरणों को पोर्टल में दर्ज करने कहा, ताकि कार्यो का परिणाम दिखना चाहिए।



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