तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र व कोलाहल प्रतिबंधित, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

Posted On:- 2025-01-20




धमतरी (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 संपन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए धमतरी जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के सभी वार्डों के सदस्यों का आम निर्वाचन होना है। उनमें तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। 

इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सभी प्रकार के तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के प्रेशर हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या सन्त्रासकारित हो को, उन समस्त नगरीय निकायों में जहाँ आम निर्वाचन होना है, में प्रतिबंधित किया है।

निर्वाचन के प्रयोजनो के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जिले के समस्त नगरीय निकायों के वार्डों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर इत्यादि) के प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें निर्धारित की गईं है, इसके तहत उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देश का कोई उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान किया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। 

इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो हेड कान्स्टेबल के पद से निम्न संवर्ग का न हो, उस ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त करके कार्यवाही कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।




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