जशपुरनगर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक एतद् द्वारा सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख-नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।
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