जशपुरनगर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक एतद् द्वारा सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख-नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।
पुलिस प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2025 से शुरू किये गये यातायत जागरूकता माह का समापन कार्यक्रम बुधवार क़ो पुलिस कम्युनिटी हाल बलौदाबाजार में सम्पन्न हुआ।...
कलेक्टर दीपक सोनी नें बुधवार क़ो महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों क़ी समीक्षा क़ी। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न ...
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 9 फ़रवरी 2025 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा हैं। परीक्षा आयोजन हेतु जिले में 12 केंद्र बन...
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने आज सुबह 10 बजे कलेक्टरेट परिसर में स्थित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उद्यानिकी, कृषि...
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत आज कार्यालय कलेक्टर सभा कक्ष में नगर निगम दुर्ग/रिसाली/भिलाई/भिलाई चरौदा/नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अहिवारा/अम्लेश...
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा निर्विध्...