SC की बड़ी टिप्पणी के बावजूद नहीं मिली राहत, उमर खालिद की जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिज

Posted On:- 2026-05-19




नई दिल्ली(वीएनएस) न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अपने चाचा के चेहलम समारोह में शामिल होना इतना जरूरी नहीं है और अगर रिश्ता इतना करीबी और घनिष्ठ था, तो उन्हें मृत्यु के समय ही जमानत मांगनी चाहिए थी, न कि इतने लंबे समय बाद। मां की सर्जरी के संबंध में, अदालत ने कहा कि खालिद की अन्य बहनें हैं जो मां की देखभाल कर सकती हैं और पिता भी उनकी देखभाल कर सकते हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उमर खालिद को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में दायर यूएपीए मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने चाचा के निधन के बाद होने वाले चेहलम अनुष्ठान में शामिल होने और 2 जून को होने वाली अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद की चिकित्सा जांच के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। अदालत ने आज कहा कि सिर्फ इसलिए कि उमर खालिद और अन्य आरोपियों को पहले अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और उन्होंने कभी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार जब भी आरोपी जमानत मांगे, उसे जमानत दे दी जाए।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अपने चाचा के चेहलम समारोह में शामिल होना इतना जरूरी नहीं है और अगर रिश्ता इतना करीबी और घनिष्ठ था, तो उन्हें मृत्यु के समय ही जमानत मांगनी चाहिए थी, न कि इतने लंबे समय बाद। मां की सर्जरी के संबंध में, अदालत ने कहा कि खालिद की अन्य बहनें हैं जो मां की देखभाल कर सकती हैं और पिता भी उनकी देखभाल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता और व्यापक परिणामों को देखते हुए खालिद की रिहाई से सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह तर्क दिया गया कि अंतरिम जमानत याचिका पूरी तरह से निराधार, योग्यताहीन और प्रारंभिक चरण में ही खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि खालिद को अंतरिम जमानत देने के लिए कोई असाधारण, अत्यावश्यक या बाध्यकारी परिस्थिति मौजूद नहीं है।

खालिद के खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 59/2020 में उआधिकारिक प्रशासन (UAPA) की धारा 13, 16, 17, 18, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अन्य अपराधों सहित गंभीर आरोप शामिल हैं। एफआईआर संख्या 59/2020 में जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक और अथर खान शामिल हैं। इसके बाद उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया।



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