टेलीग्राम पर बैन का सरकार ने किया बचाव, हाईकोर्ट से कहा- छात्रों का भविष्य दांव पर

Posted On:- 2026-06-18




नई दिल्ली(वीएनएस)।टेलीग्राम और केंद्र सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस तेजस करिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली प्लेटफॉर्म की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारत में 22 जून तक टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के अपने फैसले का पुरजोर बचाव किया। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के खास आर्किटेक्चर की वजह से यह NEET की दोबारा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान संगठित धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क का जरिया बन गया था, और सरकार का एहतियाती कदम पूरी तरह से सही था। केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि टेलीग्राम की चुनौती गलत थी और लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध जरूरी था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वकील आशीष दीक्षित केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल (CGSC) की ओर से पेश हुए और सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।

टेलीग्राम और केंद्र सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस तेजस करिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली प्लेटफॉर्म की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सरकार के कदम का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ब्लॉक करने का आदेश उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किया गया था और बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसकी समीक्षा की थी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों के पास परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इसमें शामिल व्यापक जनहित को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि आदेश "अपने आप में पूर्ण" था और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता के सभी कारण पर्याप्त रूप से दर्ज थे। उन्होंने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों के आधार पर आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित टेलीग्राम की चुनौती निराधार थी। इस प्लेटफॉर्म की संरचना ही इसे एक जटिल समस्या बनाती है। अगर हमारे जैसा देश निवारक कार्रवाई नहीं कर सकता, तो हम क्या करें?" वेंकटरामानी ने यह बात रखते हुए ज़ोर दिया कि सरकार को और अधिक नुकसान होने से पहले कार्रवाई करनी होगी। टेलीग्राम के इस तर्क का जवाब देते हुए कि दूसरे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई गई थीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह तुलना गलत थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे इंटरमीडियरी (मध्यस्थों) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पास अपने फ़िल्टरिंग और मॉडरेशन सिस्टम थे।

SG तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, "हमने किसी दूसरे इंटरमीडियरी को नहीं छेड़ा है। वे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पास अपना फ़िल्टरिंग का तरीका है। टेलीग्राम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने ब्लॉकिंग ऑर्डर को ज़रूरत से ज़्यादा और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ यूज़र्स द्वारा प्लेटफॉर्म के कथित गलत इस्तेमाल के आधार पर देश भर में लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही पूरी कम्युनिकेशन सर्विस को बंद करना सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा था और कानून का उल्लंघन करने वाले चैनलों और ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था।




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