जशपुरनगर (वीएनएस)। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जशपुर द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों में आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।
जानकारी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रकरण में संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश से असंतोष है, तो वह नियमानुसार जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह जिला रजिस्ट्रार के आदेश से असंतुष्ट होने पर व्यक्ति को मुख्य रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ तथा संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध है।
कार्यालय ने बताया कि अपील प्रस्तुत करते समय संबंधित आदेश की प्रति, आवश्यक अभिलेख तथा अपना पक्ष स्पष्ट रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।
जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी किसी भी विवाद, त्रुटि या आदेश के विरुद्ध वैधानिक अपील व्यवस्था का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार अथवा जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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