धार्मिक अधिकार नहीं छीन सकते...परिसर के पास होगी शुक्रवार की नमाज, भोजशाला विवाद पर 'सुप्रीम' आदेश

Posted On:- 2026-07-30




नई दिल्ली(वीएनएस)।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत हो, तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पास की कोई दूसरी जगह भी चुनी जा सकती है। यह आदेश तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि राज्य  सरकार द्वारा चुनी गई वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से बहुत दूर थी और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह धार में विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की उचित व्यवस्था करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत हो, तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पास की कोई दूसरी जगह भी चुनी जा सकती है। यह आदेश तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा चुनी गई वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से बहुत दूर थी और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक नहीं थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस महीने की शुरुआत में दिए गए अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 पर शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की अनुमति होगी; यह जगह विवादित स्थल से सटी हुई दरगाह की ज़मीन बताई गई थी।

बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उस जगह पर नमाज़ की सुविधा के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर चुनी गई ज़मीन उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो राज्य सरकार और मुस्लिम समुदाय आपसी सहमति से पास की कोई दूसरी जगह चुन सकते हैं। कोर्ट के अनुसार, उसके सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चला कि खसरा नंबर 596 तक जाने के लिए एक अलग रास्ता था और यह जगह उपयुक्त लग रही थी क्योंकि यह विवादित परिसर से सटी हुई थी। यह स्पष्टीकरण मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक अर्जी पर आया है। अर्जी में कहा गया था कि अभी जो अंतरिम व्यवस्था लागू है, उसके तहत नमाज़ियों को भोजशाला परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर शुक्रवार की नमाज़ अदा करनी पड़ती है।

इस हफ़्ते की शुरुआत में, मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जो ज़मीन तय की है, वह उस जगह से कहीं ज़्यादा दूर है जिसके बारे में कोर्ट ने पास की कोई जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देते समय सोचा था। मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि जब मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक जगह की दूरी पर आपत्ति जताई, तो वे खुद इस मामले की जांच करेंगे।

यह विवाद मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित भोजशाला-कमल मौला परिसर से जुड़ा है। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादित जगह पर अभी जो व्यवस्था है, वह अस्थायी रहेगी और यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती देने वाली लंबित अपीलों के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी, जिसमें भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था।



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