’जिले में कृषि के महत्वपूर्ण समय में श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने का प्रावधान जारी’

Posted On:- 2026-08-05




कोरिया (वीएनएस)। भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रत्येक जिले में कृषि के महत्वपूर्ण समय में श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विकसित भारत जीरामजी योजना अंतर्गत प्रावधान भी निर्धारित किया गया है। 

कृषि प्रधान कोरिया जिले में भी खरीफ और रबी की फसलों के लिए चिन्हित निर्धारित समयावधि में विकसित भारत जीरामजी योजनांतर्गत रोजगारमूलक कार्यों पर विराम रहेगा। इसके लिए विकसित भारत रोजगार एंव आजीविका के लिए गांरटी मिशन 2025 के अधिनियमों के तहत राज्य शासन द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। अलग-अलग जिलों में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए अधिसूचित किए गए समय में वीबी जीरामजी योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों पर विराम रहेगा। इससे खेती के कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ेगी और कृषि कार्यों में संलग्न किसानों को फसलों की बुआई और कटाई में बेहद आसानी होगी।

’अधिनियम में पहले से प्रावधान’ : 

जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि विकसित भारत जीरामजी योजना अधिनियम 2025 अंतर्गत लिए गए प्रारंभिक प्रावधानों में ही कृषि कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसे संज्ञान में रखते हुए अधिनियम की धारा 6 के उपधारा 2 के अंतर्गत कृषि के चरम मौसम में जिलों में प्रचलित कृषि की प्रकृति अनुसार योजना पर विराम रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जिलों में होने वाले कृषि फसलों के चरम समय को निर्धारित कर उसे राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। इससे कृषि कार्यों के लिए जिले के किसानों को बड़ी सहूलियत होगी।

’कोरिया के लिए चिन्हित समय’ : 

विकसित भारत जीरामजी योजनांतर्गत किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, मूंगफली, उड़द आदि की कटाई के लिए एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक की अवधि में योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। इसी तरह रबी की मुख्य फसल गंेहूं, चना और सरसों आदि फसलों की बुआई का समय निर्धारित करते हुए 16 नवम्बर से लेकर 30 नवम्बर तक वीबी जीरामजी योजना के कार्यों में विराम रहेगा। साथ ही रबी फसलों की कटाई के लिए 16 मार्च से 30 मार्च का समय अधिसूचित किया गया है।

’कृषक कल्याण में महत्वपूर्ण कदम’ : 

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत अधिसूचित समय की जानकारी देते हुए बताया कि असाधारण राजपत्र में अधिसूचित कृषि के चरम समय में योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा। साथ ही इस दौरान कोई भी कार्य स्वीकृत, प्रारंभ या निष्पादित नहीं किया जाएगा। परंतु इस दौरान श्रमिकों के भुगतान, मुआवजे  सहित प्रावधान में निहित प्रशासनिक व्यय, योजना निर्माण व्यय भुगतान आदि के कार्य जारी रहेंगे।




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