बार-बार समन के बावजूद गैर-हाजिरी: महुआ मोइत्रा के खिलाफ काेर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट

Posted On:- 2026-08-19




नई दिल्ली(वीएनएस)।कृष्णानगर कोर्ट ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बार-बार समन के बावजूद उनके पेश न होने पर कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया, जो न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना के गंभीर परिणामों को रेखांकित करता है।
कृष्णानगर कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन्हें भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों के सिलसिले में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह पेश होने से बच रही थीं। नतीजतन, कोर्ट ने सांसद के खिलाफ यह कार्रवाई की। महुआ मोइत्रा पर एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय सेना के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। उन टिप्पणियों के बाद, कृष्णानगर की ACJM कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल सांसद को सुनवाई के लिए कई बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि, बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद, वह कथित तौर पर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुईं। आखिरकार, आदेशों का पालन न करने पर कृष्णानगर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था।
बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद पेश न होने का हवाला देते हुए, कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। जज ने मंगलवार को टीएमसी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थीं। स्थानीय अदालत के जज ने अपने आदेश में कहा कि मोइत्रा के वकील ने बताया कि वह किसी भी समय अदालत में पेश नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें अदालत के प्रति कोई सम्मान नहीं है।
सांसद के वकील ने अदालत में आशंका जताई कि अगर वह पेश होती हैं, तो अदालत परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है। कृष्णानगर पुलिस ज़िले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके ख़िलाफ़ धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 353(2) (हेट स्पीच) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।



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