उत्तर बस्तर कांकेर (वीएनएस)। जिला न्यायालय कांकेर एवं जिले के सभी तहसील स्तरीय न्यायालयों में 12 सितंबर दिन शनिवार को वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक संबंधी प्रकरण, बिजली बिल एवं टेलीफोन बिल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस प्रकरण (धारा 138 एन.आई. एक्ट), सिविल प्रकरण तथा अन्य समझौतापूर्ण प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न बैंकों में लगे टीवी स्क्रीन, जिला न्यायालय परिसर में स्थापित टीवी स्क्रीन तथा नगर पालिका के माध्यम से नेशनल लोक अदालत के आयोजन एवं इसके लाभों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने लंबित एवं समझौतापूर्ण प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करें।
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