मुंगेली(वीएनएस)।प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना के तहत बैंक के माध्यम से लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए ऋण स्वीकृत कराया जाएगा, योजना के तहत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान देय होगा। योजना के अंतर्गत किराना दुकान, बेकरी, चाट, भोजनालय, चाय-नाश्ता केंद्र, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, योग शिक्षा, लान्ड्री, घड़ी साज, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत मरम्मत, सायकल, स्कूटर, मोपेड मरम्मत, नर्सरी व बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मछलीपालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, सॉफ्ट टॉयज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, मामेबत्ती निर्माण, स्टेशनरी दुकान, कोचिंग क्लासेस, सिलाई-कढ़ाई, फर्नीचर, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, मोटर पंप मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत, मोबाइल व टीवी रिपेयरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग, एग्रो सर्विस सेंटर सहित विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे व्यवसाय प्रारंभ किए जा सकते हैं।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ जाति, निवास, आय, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 240, मुंगेली में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कर सकते हैं।
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