एमसीबी (वीएनएस)। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए संयुक्त जांच अभियान चलाया। गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने मनेन्द्रगढ़ और चैनपुर क्षेत्र के होटलों का निरीक्षण किया, जिसमें दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाए जाने पर उसे मौके पर ही जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल में खाद्य अधिकारी मनेन्द्रगढ़, सहायक खाद्य अधिकारी मनेन्द्रगढ़ तथा खाद्य निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ शामिल थे। टीम द्वारा जिले के कुल तीन होटलों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान चंदन होटल, चैनपुर में एक नग घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाना पाया गया। इसी प्रकार हाईवे होटल, चैनपुर में भी एक नग घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाना पाया गया।
जांच दल ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू ईंधन के रूप में किया जाना नियमानुसार निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 31 (ग) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियमों के उल्लंघन के कारण दोनों होटलों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर शैलपुत्री इंडेन गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया।
यह कार्रवाई चंदन होटल के संचालक बाबूलाल शाह तथा हाइवे होटल के संचालक अशोक दास की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा एवं जप्तीनामा तैयार कर की गई। वहीं हजारी होटल, मुख्य बाजार मनेन्द्रगढ़ के निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं पाया गया। इस प्रतिष्ठान में 18 नग व्यवसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध पाए गए, जो नियमानुसार उपयोग में लाए जा रहे थे।
खाद्य विभाग ने होटल संचालकों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन के लिए ही किया जाए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है।
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