दुर्ग (वीएनएस)। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा विगत 03 जून 2026 को जारी आदेश के माध्यम से दुर्ग जिले में प्रस्तावित ईस्ट एण्ड वेस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु तहसील दुर्ग एवं पाटन के ग्रामों के निजी भूमि का खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री आदि को प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया था। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आदेश में संशोधित करते हुुए उक्त आदेश की कंडिका-4 में उल्लेखित ग्रामों के स्थान पर दुर्ग तहसील अंतर्गत ग्राम बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह, पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम परेवाडीह, पहंडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह, बटंग एवं भिलाई-3 तहसील अंतर्गत सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), सोमनी, गनियारी, देवबलोदा, उरला कुल 25 ग्राम शामिल किया है। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सरकार में आपदा पीड़ितों को लगातार त्वरित सहायता दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने जिले में प्राक...
जनपद पंचायत डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमुंदा में स्वच्छता त्यौहार का आयोजन किया गया। प्रत्येक शनिवार को ग्राम पंचायतों में आयोजित स्वच्छता त्...
कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में किसानों को सहकारी एवं निजी क्षेत्रों के माध्यम से आवश्यक मात्रा में उर्वरकों का सुगम, पारदर्शी एव...
कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के मद्देनजर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने नक्शा, न...
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 7 जून 2026 को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष 7 जून को सुबह 10 बजे स्पीकर हाऊस शंकर नगर रायपुर...