रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में 17 से 23 अगस्त तक चलेगा ’’बने खावो- बने रहिबो 2.0’’ विशेष अभियान

Posted On:- 2026-08-18




बेमेतरा (वीएनएस)। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेशभर में 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक सात दिवसीय ष्बने खाबो-बने रहिवो 2.0’’ सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। 

अभियान के दौरान मिलावटी, अमानक, मिथ्याछाप एवं असुरक्षित मिठाइयों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुमार प्रतिबंधित अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा ’’गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध-उत्पाद-सदृश’’ खाद्य पदार्थों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद-सदृश खाद्य पदार्थ, जो उपभोक्ता को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हैं, उनके निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन प्रतिष्ठानों पर रहेगा विशेष फोकस : 

अभियान के दौरान विशेष रूप से मिठाई एवं कन्फेक्शनरी के थोक विक्रेताओं, वितरकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, मौसमी एवं अस्थायी मिठाई निर्माताओं, ग्रामीण एवं छोटे बाजारों के मिठाई विक्रेताओं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं स्ट्रीट फूड प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। बिना लेबल अथवा भ्रामक नाम/लेवल के साथ अथवा इन्ग्रेडिएण्ट्स की घोषणा के बिना बिकने वाली डिब्बाबंद मिठाइयों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।

विशेष रूप से ऐसी मिठाइयों की पहचान की जाएगी जिन्हें वास्तविक दुग्ध-आधारित मिठाइयों के नाम से बेचा जा रहा है, जबकि उनमें दूध/दुग्ध घटकों के स्थान पर वनस्पति तेल, वनस्पति वसा अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो। यदि गैर-दुग्ध उत्पाद को वास्तविक दूध/दुग्ध मिठाई के रूप में प्रस्तुत कर उपभोक्ता को भ्रमित किया जा रहा हो. तो लागू प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही प्लास्टिक जार में बिना लेबल वाले अमानक मिठाईयों के विक्रय का बड़ा थोक बाजार है जो ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को यह मिठाई बेचते हैं। ग्रामीण जन एवं बच्चे चिल्हर में एक या दो रूपए में यह मिठाई खरीद कर खाते हैं। चूंकि जार के लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि, घटकों के नाम (इनग्रेडिएण्ट) एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख नहीं होता, ऐसे में यह जानकारी उपभोक्ता को नहीं मिल पाती कि ये मिठाई किस चीज से, कब एवं कहां बनाई गई है। जाहिर है कि इस प्रकार की मिठाई का उपयोग सेहत के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है।

’’बने खाबो-बने रहियो 2.0ष् अभियान विशेषकर आगामी रक्षाबंधन त्यौहार में इस प्रकार की अमानक मिठाई का यह बाजार बढ़ने से रोकने के लिए चलाया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क है एवं इस प्रकार के विक्रेताओं पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु नियमित रूप से कान्फेक्शनरी के थोक दुकानों और मिठाई दुकानों में प्रवर्तन कार्यवाही जारी रहेगी।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर होगी वैधानिक कार्रवाई : 

एफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार उन्हें अपनी दुकानों में मिठाई के डिस्प्ले काउण्टर में सजी मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई कब तक उपयोग में लाई जा सकती है. इस तिथि का उल्लेख अनिवार्य है। किन्तु अनेक मिठाई विक्रेता इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा सभी बाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

त्यौहारी सीजन में प्रायः यह भी देखा जाता है कि त्यौहार के समय अस्थायी स्टाल/दुकान सजाकर व्यापार करते हैं। ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे अपना दुकान लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीयन या खाद्य लाईसेंस लेकर ही बाद्य कारोबार प्रारंभ करें। निरीक्षण के दौरान विना बाद्य लाईसेंस वाले ऐसे अस्थायी स्टाल धारकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टॉल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एवं नगर निगम की टीम बाध्य होंगे।

जांच के दौरान मिलावट, अमानकता, मिथ्याछाप, श्वामक जानकारी अथवा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली प्रस्तुति पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील : 

जिला प्रशासन एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि रक्षाबंधन पर्व के दौरान मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय उत्पाद की वास्तविक प्रकृति, लेबल, इन्ग्रेडिएण्ट्स, निर्माता/विक्रेता का विवरण एवं बिल की जांच करें तथा संदिग्ध अथवा भ्रामक रूप से प्रस्तुत बाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रहें।



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