दुर्ग (वीएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने आरोपी भीम सोनकर के आपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चौन, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री सिंह के आदेशानुसार भीम सोनकर पिता नंदू सोनकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी गैंगखोली वार्ड नंबर 12, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.) को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिलों की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने कहा गया है। साथ ही बदमाशा भीम सोनकर को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी की बिना अनुमति के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ज्ञात हो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं थाना कुम्हारी के अभिलेखों के अनुसार अनावेदक भीम सोनकर वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है। आरोपी के विरुद्ध आम जनता से गाली-गलौज, मारपीट करना, अवैध वसूली करना, गुंडागर्दी कर लोगों को डराना-धमकाना तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे कई गंभीर अपराध करने की आदत है। आरोपी के विरुद्ध थाना कुम्हारी में कई अपराध पंजीबद्ध हैं और पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, फिर भी उसके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया है। आरोपी के इस आतंक व भय से आम जनता और साक्षी डरे व भयभीत रहते हैं, जिससे क्षेत्र में लोक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। प्रकरण में पुलिस प्रतिवेदन, अभियोजन के कथनों तथा साक्ष्यों का बारीकी से अनुशीलन करने के पश्चात, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने क्षेत्र में शांति एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने हेतु आरोपी भीम सोनकर के विरुद्ध यह जिला बदर की सख्त कार्यवाही की है।
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