कोरिया (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने तथा नैतिक मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सेवा के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 6 बार 10 दिवसीय आवासीय विपश्यना ध्यान शिविर में भाग ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
आदेश में यह भी उल्लेखित है कि इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन के साथ संबंधित विपश्यना केंद्र द्वारा जारी पंजीकरण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिविर पूर्ण होने के बाद प्रतिभागी को भागीदारी प्रमाण-पत्र अपने कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अवकाश अवधि को अन्य अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा।
यह अवकाश संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया जाएगा। विशेष अवकाश अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा तथा इस दौरान पूर्ण वेतन देय होगा। हालांकि, शिविर में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता या अन्य किसी प्रकार का व्यय शासन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
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